जून 28, 2025 5:05 अपराह्न

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प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पाँच सौ 57 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पाँच सौ 57 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। जब्त की गई संपत्तियों में विभिन्न कंपनियों से संबंधित सात अचल संपत्तियां और सावधि जमा रसीदें शामिल हैं। निदेशालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए कंपनी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार कंपनी ने संबंधित संस्थाओं से फर्जी चालान के जरिए निर्माण लागत को बढ़ाकर धन की हेराफेरी की और विकास कार्यों के लिए फर्जी बैंक गारंटी सहित जाली दस्तावेज जमा किये।