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पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आज़म खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई

पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आज़म खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान को दोषी मानते हुए उन पर 14 लाख जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कल दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। अभी आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी। साल 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर सरकारी आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। साल 2019 में 12 लोगों ने थाना गंज कोतवाली में इस मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर घरों को जबरन खाली कराया गया था।