पाकिस्तान के जिला और सत्र न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पांच मामलों में अग्रिम जमानत बढ़ा दी है। इनमें से एक मामला पूर्व मंत्री मोहसिन शाहनवाज रांझा की कथित हत्या के प्रयास से संबंधित है। जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजोका ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि इमरान खान अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली उपस्थित हों। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पुलिस को इन मामलों में इमरान खान को अगली कार्यवाही तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
आज की कार्यवाही के दौरान, पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद, इमरान खान वर्चुअली अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। उनके वकील भी अनुपस्थित थे। इसलिए, बरी करने की याचिका पर बहस नहीं हो सकी।
उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भी जाली दस्तावेज जमा करने के आरोप में एक अलग मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने संबंधित मामलों में उनकी अग्रिम और अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी है।