पश्चिम बंगाल में मतदाता द्वारा जमा किए गये निवास प्रमाण पत्र प्रारंभिक जांच में निर्वाचन आयोग की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं।
आयोग के सूत्रों ने बताया कि अब तक निवास प्रमाण पत्र जमा करने वालों में से लगभग 99 प्रतिशत ऐसे दस्तावेजों के पात्र वास्तविक लाभार्थी नहीं हैं।
आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले किसी भी निवास प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रत्येक दस्तावेज के विस्तृत सत्यापन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नियमों के अनुसार, वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले मतदाताओं को सूची से हटा दिया जाएगा।