कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के खिलाफ किसी भी तरह के अपमानजनक बयान देने पर रोक लगा दिया है। राज्यपाल द्वारा सीएम के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे के बाद न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया उनके बयानों में किसी भी तरह की अपमानजनक बात नहीं थी। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें बताया था कि वे राजभवन जाने में असुरक्षित महसूस कर रही थीं।