पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग ने विज्ञापनों में महिलाओं के अश्लील और अपमानजनक तस्वीर के मामलों पर चिंता व्यक्त की है और संबंधित पक्षों को ऐसी गतिविधियों से बचने या सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। विभाग ने बताया है कि अब से ऐसे मामलों की राज्य स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। सरकार ने टीवी चैनलों सहित सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है जिसमें विभाग ने महिलाओं की अपमानजनक सामग्री या विज्ञापन, प्रकाशित या मुद्रित करने से मना किया गया है। महिलाओं के अश्लील चित्रण पर रोक लगाने वाले अधिनियम, 1986 का हवाला देते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब में कड़ी प्रशासनिक निगरानी रखने का आदेश दिया है और राज्य के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेने को कहा है।
News On AIR | फ़रवरी 27, 2026 12:39 अपराह्न
पंजाब: सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग ने विज्ञापनों में महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों पर चिंता व्यक्त की