जुलाई 15, 2024 7:34 अपराह्न

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न्यायालयों में कार्यरत जजों के लिए नया नियम लागू

विधि विधायी विभाग ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा  नियम, 2006 में दी गई पूर्व की व्यवस्था में जरुरी संशोधन कर विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत जजों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। नये नियम के तहत त्यागपत्र देने के तीन महीने पहले जजों को इसकी सूचना विधि विधायी विभाग को देनी होगी। किसी कारणवश तय समय में सूचना नहीं दे पाने की स्थिति में तीन महीने का वेतन सरेंडर करना होगा। नए नियम को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है।
विधि विधायी विभाग के एक और संशोधन के अनुसार सिविल जज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विधि में स्नातक की डिग्री के साथ ही राज्य अधिवक्ता परिषद में पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधन के साथ ही राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इसे छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

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