नेपाल निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता निगरानी अधिकारियों को मतदान दिवस तक आचार संहिता का प्रभावी ढंग से पालन करने का निर्देश दिया है। प्रतिनिधि सभा के लिए 5 मार्च को वोट डाले जायेंगे। निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आचार संहिता का प्रभावी ढंग से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार, राजनीतिक दल और उम्मीदवार 4 मार्च को रात 12 बजे से चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकते। प्रतिनिधि सभा के 5 मार्च के चुनाव के लिए मौन अवधि शुरू होने के साथ ही चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौन अवधि मतदाताओं को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए मतदान का निर्णय लेने का समय देती है। चुनाव प्रचार और मौन अवधि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी प्रभावी है।
News On AIR | मार्च 3, 2026 8:23 पूर्वाह्न
नेपाल निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता निगरानी अधिकारियों को मतदान दिवस तक आचार संहिता का प्रभावी ढंग से पालन करने का निर्देश दिया