महिला तथा बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और रोकथाम और निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम बनाया है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इसके अंतर्गत जांच के 90 दिन निर्धारित हैं। पोर्टल को विभिन्न राज्य, केंद्रशासित प्रदेशों और निजी क्षेत्रों की दृष्टि से तैयार किया गया है।
Site Admin | नवम्बर 29, 2024 9:29 अपराह्न
देश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है: सावित्री ठाकुर
