खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-(एफ.एस.एस.ए.आई) ने एक परामर्श जारी कर बताया कि दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं को अपना खाद्य व्यवसाय शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। यह निर्देश उनके लिए है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं। परामर्श में नियामक ने कहा है कि कुछ दुग्ध उत्पादक और विक्रेता बिना पंजीकरण या खाद्य व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस के बिना काम कर रहे हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं के पास आवश्यक एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाण पत्र या लाइसेंस हो।
News On AIR | मार्च 12, 2026 5:59 अपराह्न
दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं को खाद्य व्यवसाय शुरू करने से पहले अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा: एफएसएसएआई