जनवरी 4, 2026 9:13 अपराह्न

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दिल्ली सरकार ने राजधानी में इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत नोटिफ़ाएबल डिज़ीज़ घोषित करने का निर्णय लिया

दिल्ली सरकार ने राजधानी में इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत नोटिफ़ाएबल डिज़ीज़ घोषित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य रेबीज के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग, प्रभावी निगरानी और तेज़ सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को मज़बूत करना है। नोटिफ़िकेशन लागू होने के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को रेबीज संबंधित सूचनाओं को जल्‍द से जल्‍द संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी होगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेबीज पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि नोटिफ़ाएबल डिज़ीज़ घोषित होने से शुरुआती पहचान, समय पर इलाज और रोकथाम सुनिश्चित होगी, जिससे दिल्ली को रेबिज मुक्‍त किया जा सकेगा।

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