दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने ड्रोन के अतिरिक्त पैरा-ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, मानवरहित विमान प्रणाली, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और विमान से पैरा-जंपिंग आदि को प्रतिबंधित कर दिया है।
उन्होंने बताया है कि यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए संभावित खतरों को देखते हुए लिया गया है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता के धारा-223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।