दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से 14 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में आयोजित होगी, जहां 31 अक्तूबर तक किये गये यातायात चालान या नोटिसों का निपटारा किया जाएगा।
नागरिक चालान या नोटिस को दिल्ली यातायात पुलिस के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर लिंक कल सुबह 10 बजे से सक्रिय रहेगा। निपटान के लिए नागरिकों को यातायात चालान की कॉपी, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी, और चालान भुगतान की पुरानी रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य है।