अगस्त 10, 2025 8:06 पूर्वाह्न

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दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को भेजा नोटिस, 28 अगस्त तक मांगा जवाब

दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय-ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम में विवादित जमीन सौदे के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर 28 अगस्त को जवाब मांगा है।

 

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत को बताया है कि मनी लॉंड्रिंग के एक मामले में वाड्रा को 58 करोड़ रुपये मिले हैं। ईडी ने वाड्रा और अन्य के खिलाफ अपने आरोपपत्र में कहा कि 53 करोड़ रुपये स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से और 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग के माध्यम से भेजे गए।

 

ईडी ने अपनी शिकायत में कहा है कि वाड्रा ने इन पैसों का इस्तेमाल अचल संपत्तियां हासिल करने, निवेश करने, ऋण देने और अपनी विभिन्न समूह कंपनियों की देनदारियों का निपटान करने के लिए किया। ईडी ने अदालत को बताया कि उसकी जाँच में 43 अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की गई, जिनकी कुल कीमत 38 करोड़ 69 लाख रुपये है।

ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए अधिकतम सात साल की जेल और संपत्ति जब्त करने की मांग की है। जांच एजेंसी ने कहा कि अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में पहचानी गई संपत्तियों में राजस्थान के बीकानेर में जमीन, गुरुग्राम के गुड अर्थ सिटी सेंटर में इकाइयाँ, मोहाली के बेस्टेक बिजनेस टावर में इकाइयाँ और अहमदाबाद के जय अम्बे टाउनशिप में आवासीय इकाइयाँ शामिल हैं।