दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज प्रवर्तन निदेशालय की दायर याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय करते हुए कहा कि इस मामले में उचित अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य सभी आरोपियों को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा निदेशालय के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने बताया कि निचली अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले के फैसले में निदेशालय के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा कि जब ये टिप्पणियां की गईं, तब धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन का मामला विशेष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं था।