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अप्रैल 9, 2024 7:54 अपराह्न | याचिका-केजरीवाल

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दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी

 

    दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी।

    श्री केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में धनशोधन से संबंधित एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा हिरासत में भेजने को चुनौती देते हुए उच्‍च न्‍यायालय में याचिका दायर की थी। न्‍यायाधीश स्‍वर्णकांता शर्मा ने श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी हिरासत को बहाल रखा है। न्‍यायालय में प्रवर्तन निदेशालय ने पर्याप्‍त सामग्री, गवाहों के बयान और आम आदमी पार्टी के एक उम्‍मीदवार का बयान रखा। इस उम्‍मीदवार ने कहा है कि श्री केजरीवाल ने गोवा में हुए चुनावों में धन दिया था।

    श्री केजरीवाल ने अपनी याचिका में आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी के समय पर आपत्ति उठाई थी, हालांकि न्‍यायालय ने इसे स्‍वीकार नहीं किया।

    श्री केजरीवाल फिलहाल न्‍यायिक हिरासत में है, उन्‍हें 21 मार्च की रात में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उन्‍हें 22 मार्च को छह दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा था जिसे बाद में और चार दिन के लिए बढा दिया गया। इसके बाद पहली अप्रैल को श्री केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया।