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जुलाई 25, 2025 7:13 अपराह्न

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दक्षिण कोरिया: पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को तीन दिसंबर को मार्शल लॉ लागू होने से आम लोगों को हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवज़ा देने का आदेश

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को तीन दिसंबर को मार्शल लॉ लागू होने से आम लोगों को हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवज़ा देने का आदेश दिया। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज यह आदेश उन 104 नागरिकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जारी किया, जिन्होंने मार्शल लॉ की घटना से जुड़ी भावनात्मक क्षति के बदले में यून के खिलाफ एक सामूहिक मुकदमा दायर कर प्रत्येक नागरिक को 100,000 वॉन की मांग की थी। यह पहला फैसला है जिसमें किसी अदालत ने मार्शल लॉ के कारण लोगों को हुए नुकसान और मुआवज़ा मांगने के उनके अधिकार को मान्यता दी है।

अदालत ने कहा कि यून ने अवैध और असंवैधानिक मार्शल लॉ लागू करके राष्ट्रीय सभा को पंगु बना दिया और लोगों के जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्मान के अधिकार की रक्षा करने के राष्ट्रपति के कर्तव्य का उल्लंघन किया।

 

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को तीन दिसंबर को मार्शल लॉ लागू होने से आम लोगों को हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवज़ा देने का आदेश दिया