तेलंगाना मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने के लिए दो बच्चों की शर्त समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि यह निर्णय मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में ही ले लिया गया था, लेकिन अब मंत्रिमंडल ने तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 के सेक्शन 21 (3) में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इससे दो से अधिक बच्चों वाले लोग चुनाव में भाग ले सकेंगे। हैदराबाद में कल शाम कैबिनेट बैठक के बाद राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्णय 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षित सीटों पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लिया जाएगा, जिसकी सुनवाई अगले महीने की 3 तारीख को है।