इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायट द्वारा संचालित डीएलएड के दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटर से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यशांक खंडेलवाल और नौ अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कल दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रवेश की प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए।