राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे के दौरान छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान केन्द्र जागरूकता समूह एवं वोलेंटियर को सक्रिय किए जाने पर भी बल दिया। आज एक समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में फार्म 6 प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित की गई है। पहली अप्रैल 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयुवर्ग के छूटे हुए अन्य योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं।
Site Admin | मार्च 24, 2024 8:33 अपराह्न
झारखण्ड: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका