दिसम्बर 6, 2024 11:10 पूर्वाह्न

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झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में खाली पड़े प्रोफेसरों के पदों को 4 महीने के भीतर भरने का आदेश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों को चार माह में भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डा. एसएन पाठक की अदालत ने इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी, राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना।