अक्टूबर 20, 2024 12:16 अपराह्न

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झारखंड हाईकोर्ट ने मानव तस्करी से मुक्त कराए गए नाबालिग बच्चों के पुनर्वास पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने मानव तस्करी से मुक्त कराए गए नाबालिग बच्चों के पुनर्वास पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास की सरकार के पास नीति है या नहीं। ऐसे बच्चों का पुनर्वास कैसे किया जा रहा है। अदालत ने इस संबंध में 13 नवंबर तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मानव तस्करी की शिकार एक लड़की के अब तक बरामद नहीं होने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है।