झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद किये जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले सरकार से जवाब तलब किया है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि न्यायधीश आनंद सेन और अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने आज इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Site Admin | सितम्बर 21, 2024 8:05 अपराह्न
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद किये जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया