झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में शिव शंकर शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट ने झारखंड विधानसभा एवं राज्य सरकार से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की कमेटि की रिपोर्ट आने के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी और कार्रवाई से जुड़ी फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कोर्ट जानना चाहती है कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट आने पर सरकार और विधानसभा ने आगे क्या प्रक्रिया अपनाई थी। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।