अप्रैल 27, 2024 5:05 अपराह्न

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झारखंड उच्च न्यायालय ने सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की

झारखंड उच्च न्यायालय ने सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली सभी 65 याचिकाएं खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार को नियुक्ति नियमावली बनाने और संशोधन का अधिकार है। ऐसे में नियमावली के तहत होने वाली सभी नियुक्तियां वैध मानी जाएगी। राज्य में 6800 सिपाही के पदों पर नियुक्ति होनी है।