अक्टूबर 11, 2024 4:10 अपराह्न

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झारखंड उच्च न्यायालय ने बगोदर के पूर्व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जगदीश पासवान की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने बगोदर के पूर्व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जगदीश पासवान की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार के इस आदेश के रद्द करते हुए कहा कि बिना नियमों का पालन किये बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया है जो उचित नहीं है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ जांच के दौरान एक भी व्यक्ति की गवाही नहीं ली गयी।

 

    गौरतलब है कि राज्य सरकार ने श्री पासवान को चार लाख रूपये का हिसाब नहीं देने और पांच बोरा चावल वितरण में गड़बड़ी के आरोप में बर्खास्त कर दिया था।

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