झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर याचिका में बिना त्रुटि दूर किये मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करने पर एक लाख पचीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि अर्जुन मुंडा द्वारा विगत वर्ष 11 अप्रैल को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई में पाया गया कि याचिका में त्रुटि को अबतक दूर नहीं किया गया हैं। इसे लेकर कोर्ट ने जुर्माना की राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोशिएसनए झारखंड हाईकोर्ट के पास जंमा करने का निर्देश दिया है।
Site Admin | अप्रैल 7, 2024 4:27 अपराह्न
झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर लगाया 1.25 लाख का जुर्माना
