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मार्च 22, 2024 8:30 अपराह्न

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झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव की याचिका खारिज की

झारखंड उच्च न्यायालय से आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने श्री साव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा और न्यायाधीश अम्बुज नाथ की अदालत में क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी।