झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय-ई.डी और रांची पुलिस के बीच विवाद की सुनवाई करते हुए ईडी कार्यालय में पुलिस के प्रवेश और जांच पर लगी रोक बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखी।
अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। यह मामला पेयजल विभाग में कथित अनियमितता से जुड़ा है, जिसमें संतोष कुमार ने हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के बाद मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राज्य पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए, ईडी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट याचिका दायर की है और सुरक्षा के लिए बीएसएफ या सीआईएसएफ की तैनाती का मुद्दा भी उठाया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने राज्य सरकार को सात दिन के अंदर और निजी प्रतिवादी संतोष कुमार को दस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।