फ़रवरी 9, 2026 10:14 अपराह्न

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झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक बढ़ाई

झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक को बढ़ा दिया है। न्‍यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी निर्धारित की है। न्यायालय ने अपने पूर्व अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिका की स्वीकार्यता पर अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। इससे पहले केंद्र को रांची स्थित निदेशालय के कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था। यह मामला एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जबकि निदेशालय ने मामले को रद्द करने या जांच को किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की है।

यह मामला एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, इसमें संतोष कुमार की शिकायत के बाद निदेशालय के अधिकारियों को नामजद किया गया है। संतोष कुमार कथित तौर पर 23 करोड़ रुपये के पेयजल घोटाले में आरोपी हैं। निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पहले ही एक ईसीआईआर (पर्याप्त सूचना और अभिरक्षा आदेश) दर्ज कर लिया है। निदेशालय ने एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से जांच को सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की है।