अप्रैल 27, 2024 8:29 अपराह्न

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जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में उनको सात साल की सजा सुनाई थी। सजा बरकरार रहने के कारण धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

 

यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने धनंजय सिंह की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर दिया है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोपित धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया। धनंजय सिंह को आज ही जौनपुर के जिला कारागार से बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है।

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