जापान के तोयोआके शहर का आइची प्रान्त के निवासियों से अपना स्क्रीन टाइम दो घंटे तक सीमित रखने का आग्रह किया गया है। आइची प्रान्त यह अध्यादेश पारित करने वाला देश का पहला नगरपालिका बन गया है। यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा और स्मार्टफोन, पीसी और टैबलेट पर लागू होगा। इसमें काम, पढ़ाई या घरेलू कार्यों के लिए स्क्रीन का उपयोग शामिल नहीं है।
अध्यादेश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 9 बजे के बाद और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 10 बजे तक स्क्रीन का उपयोग बंद करने की सलाह दी गई है। हालाँकि कुछ निवासियों ने पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप को लेकर चिंता व्यक्त की।