जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी पाए गए चार आतंकियों को आज विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
4 अप्रैल को न्यायालय ने चारों आतंकियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को इस मामले में दोषी ठहराया था। न्यायालय ने छह सौ पृष्ठों के अपने फैसले में इस मामले को गंभीर बताते हुए आतंकवाद को समाज के लिये बडा खतरा बताया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराधियों के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। गौरतलब है कि 13 मई को 2008 को जयपुर के चारदीवारी इलाके में आठ बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे। नौंवा बम चांदपोल बाजार के पास मिला था, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया था।