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जून 6, 2024 2:58 अपराह्न

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जब्त वाहनों को थाने में खुले आसमान के नीचे तब तक रखने की जरूरत नहींः झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जब्त वाहनों को थाने में खुले आसमान के नीचे तब तक रखने की जरूरत नहीं, जब तक कि जांच के लिए संबंधित वाहन की उपस्थिति जरूरी न हो। कल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने यह टिप्पणी की। अदालत ने प्रार्थी और प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया और वाहन को सशर्त रिलीज करने का निर्देश दिया।