छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की मांग पूरी करते हुए राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इसके तहत अब तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर बिना विभागीय अनुमति के सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। इस संबंध में राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया था।
Site Admin | अक्टूबर 15, 2024 7:31 अपराह्न
छत्तीसगढ़ शासन ने राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम किया लागू