छत्तीसगढ़ में गौ-वंश की तस्करी या उसके मांस की बिक्री को रोकने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार गौ-वंश की तस्करी करते पकड़े जाने पर सात वर्ष की जेल या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों लगाए जाएंगे। आदेश के अनुसार जिस वाहन से गौ-तस्करी की जा रही होगी, उसे भी जब्त कर लिया जाएगा।
Site Admin | जुलाई 16, 2024 7:35 अपराह्न
छत्तीसगढ़ में गौ-वंश की तस्करी या उसके मांस की बिक्री को रोकने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किया