जुलाई 17, 2024 7:59 अपराह्न

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छत्तीसगढ़ में गौवंश की तस्करी और उसके मांस की बिक्री पर अब कड़ी कार्रवाई होगी

छत्तीसगढ़ में गौवंश की तस्करी और उसके मांस की बिक्री पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक गौवंश और दुधारु पशुओं के अवैध परिवहन पर सात साल की सजा और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से निपट रही है। सरकार ने सजा और जुर्माने का प्रावधान करके यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न कर सके। इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

 

उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना गौवंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। परिवहन के दौरान वाहन में फ्लेक्स आदि लगाना होगा। तस्करी करने पर वाहन राजसात किया जाएगा और वाहन मालिक पर भी कार्रवाई होगी। इससे अर्जित संपत्ति को भी चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा।

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