छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण-रेरा द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
कुछ प्रोजेक्ट्स निर्धारित समयावधि के बाद भी पूरे नहीं हुए है, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। इन बिल्डरों से पंद्रह दिनों के भीतर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने और प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गये हैं।