छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली सामग्री खरीदी और सेवा प्राप्ति पर ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर कर की कटौती के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि कई विभागों, कार्यालयों द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत जीएसटी पंजीयन नहीं लिया गया है और पंजीयन लेने वाले प्राधिकारियों द्वारा सही प्रकार से जीएसटी के स्त्रोत पर कटौती संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे राज्य शासन को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति हो रही है।
Site Admin | मई 20, 2024 8:06 अपराह्न
छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली सामग्री खरीदी और सेवा प्राप्ति पर ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर कर की कटौती के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए