छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कबीरधाम में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत के मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान में लेकर आज प्रारंभिक सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित सभी पक्षकारों से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों से यह बताने के लिए कहा है कि वे सड़क हादसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
गौरतलब है कि कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में 20 मई को हुई सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी।
Site Admin | मई 24, 2024 8:13 अपराह्न
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कबीरधाम में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत के मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान में लेकर प्रारंभिक सुनवाई की