छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षको के पदोन्नति और तबादला मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में 600 से अधिक याचिकाएं शिक्षकों की ओर से लगाई गई थीं। राज्य सरकार ने 2 हजार 723 शिक्षकों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया था। इसके बाद इन शिक्षकों ने स्थानांतरित स्थानों पर जाकर पदभार ग्रहण नहीं किया। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसी दौरान करीब 600 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की और राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखना होगा। जिन शिक्षकों का तबादला या पदोन्नति हुई है, उनका प्रमोशन ऑर्डर कैंसल नहीं होगा। वे पुराने स्थान पर ही काम कर सकेंगे।
News On AIR | सितम्बर 13, 2023 9:12 अपराह्न | Chhattisgarh | Chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षको के पदोन्नति और तबादला मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश राज्य सरकार को दिए
