गृह मंत्रालय ने आज सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है। यह बढोतरी पहली अप्रैल 2025 से लागू होगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सशस्त्र बल विशेष अधिकार अनिनियम दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोकेडिमा, मोन, किफिरे, नोकलाख, फेक और पेरेन जिलों में जारी रहेगा। इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, जूनेबोटो और वोखा के पुलिस थान क्षेत्रों मे यह लागू किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत वे बिना अग्रिम वारंट के अभियान चला सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं।