खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेंहू के भंडारण की सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए यह सीमा तीन हजार टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए यह सीमा दस टन और उनके डिपो के लिए ये सीमा तीन हजार टन होगी। श्री चोपड़ा ने कहा कि यह सीमा इकतीस मार्च दो हजार पच्चीस तक लागू रहेगी।
Site Admin | जून 24, 2024 8:22 अपराह्न
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने गेंहू के भंडारण की सीमा निर्धारित की
