सरकार ने कोयला खदानें खोलने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोयला खदान नियंत्रण नियम (संशोधन) 2025 को अधिसूचित किया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस संशोधन से, अनुमोदन प्रक्रिया से जुड़े जटिल नियम सरल होंगे और निरंतर नियामक निरीक्षण सुनिश्चित होने से खदानों का तेजी से संचालन होगा। पहले के नियमों के अंतर्गत कोयला या लिग्नाइट खदान के मालिक को कोयला खदान खोलने के लिए कोयला नियंत्रक संगठन-सीसीओ से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी। इस संशोधन के साथ पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
Site Admin | दिसम्बर 26, 2025 8:23 अपराह्न
कोयला खदान खोलने की प्रक्रिया आसान, नियंत्रण नियम (संशोधन) 2025 अधिसूचित