केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में 25 वेबसाइटों को भारत में सार्वजनिक पहुंच से वंचित करने के लिये इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना जारी की है।
मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और धारा 67ए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294, और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 सहित विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के लिये इन वेबसाइटों को चिन्ह्ति किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी -मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता विनियम, 2021 के तहत गैरकानूनी जानकारी तक पहुंच हटाने या बाधित करने के लिए मध्यस्थों के दायित्व पर जोर दिया गया है।