जनवरी 30, 2025 7:25 अपराह्न

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केन्‍द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केन्‍द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गुजरात में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे।

    इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में प्राथमिकी दर्ज करने के तीन साल के भीतर न्याय दिलाने के प्रावधान निहित है। उन्‍होंने कहा कि गुजरात सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस वर्ष 30 अप्रैल तक सभी आयुक्त कार्यालयों और राज्‍य के अन्‍य विभागों में नए आपराधिक कानून लागू हों। उन्होंने यह भी कहा कि आपराधिक कानूनों की समीक्षा हर महीने मुख्‍यमंत्री के स्‍तर पर, हर 15 दिन पर राज्य के गृहमंत्री के स्‍तर पर और हर सप्‍ताह राज्‍य के मुख्य सचिव, गृह सचिव  तथा पुलिस महानिदेशक के स्‍तर पर की जानी चाहिए।

    गृहमंत्री ने कहा कि राज्य के गृह और स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पतालों से पोस्टमार्टम और अन्य मेडिकल रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली जारी की जाए। इसके लिए उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निरंतर निगरानी करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने पुलिस थानों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की गति को निर्धारित मानकों से बढ़ाकर 30 एमबीपीएस करने को भी कहा है।

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