सितम्बर 1, 2024 8:51 अपराह्न

printer

केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम दो हजार तेईस के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है

केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम दो हजार तेईस के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसे डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार, योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी।

 

इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी।

सर्वाधिक पठित
सम्पूर्ण जानकारी arrow-right

कोई पोस्ट नहीं मिला