जनवरी 20, 2026 8:03 अपराह्न

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केंद्र सरकार ने केंद्रीय केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क चोरी रोकना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई को देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के सतत विकास और रखरखाव के लिए पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित टोल प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। नियमों के अनुसार स्वामित्व हस्तांतरण और एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि बकाया उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता। इसके अलावा, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के इच्छुक वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित नियमों के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वाहन पर किसी भी प्रकार का बकाया उपयोगकर्ता शुल्क लंबित न हो।

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