नवम्बर 13, 2024 6:20 अपराह्न

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्‍थानों के लिए आज दिशानिर्देश जारी किए

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्‍थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए आज दिशानिर्देश जारी किए। इसके अंतर्गत सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी देने को कहा गया है जिससे उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों को गुमराह होने से बचाया जा सके। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए नई दिल्ली में यह दिशानिर्देश जारी किए।