जून 10, 2025 2:08 अपराह्न

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में राज्य को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी

 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज बेंगलुरु में पिछले सप्ताह चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में स्वतः संज्ञान याचिका पर राज्य को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। स्वतः संज्ञान याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने पहले कर्नाटक सरकार को इस त्रासदी के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नोटिस जारी किया था। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। अब यह मामला गुरुवार को सूचीबद्ध किया गया है।

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